इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के साथ ‘माननीय’ शब्द के इस्तेमाल पर जताई हैरानी

मो० आरिफ़ अंसारी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के नाम के साथ “माननीय” (Hon’ble) शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए राज्य सरकार से सवाल किया है कि सरकारी अधिकारी “माननीय” कैसे हो सकते हैं और वे किस प्रोटोकॉल या नियम के तहत अपने नाम या पद के साथ यह शब्द प्रयोग कर रहे हैं।

अदालत ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि इस प्रकार के संबोधन का आधार क्या है। कोर्ट के इस कदम ने सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने पद के साथ “माननीय” शब्द के उपयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब राज्य सरकार से इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है।

यह मामला सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने पदनाम के साथ “माननीय” शब्द लगाने की वैधता को लेकर उठा है, जिस पर अब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button