उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उच्च शिक्षा सुधारों के लिए चार विधेयकों को मंजूरी, विदेशी विश्वविद्यालय होंगे स्थापित
~ उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम, विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों को मिली मंजूरी
~ किसी भी अन्य राज्य में रजिस्टर्ड संस्थायें, कम्पनियाँ, ट्रस्ट उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए होंगे अर्ह
~ विदेशी विश्वविद्यालय के आने से प्रदेश के छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा अब मिलेगी सस्ती और सहज – उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय
~ नए विश्वविद्यालयों और विदेशी विश्वविद्यालय के परिसरों के माध्यम से छात्रों को उनके गृह राज्य में ही विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा – उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय
लखनऊ, 18 दिसंबर 2024: उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिनके तहत राज्य में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिया गया और इसे राज्य को शैक्षिक हब बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इन संशोधित विधेयकों के तहत उत्तर प्रदेश में अब न केवल राज्य के भीतर रजिस्टर्ड संस्थाएं बल्कि अन्य राज्यों की प्रतिष्ठित संस्थाएं भी यहां निजी विश्वविद्यालय स्थापित कर सकेंगी। इसके साथ ही, अगर कोई विदेशी विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त है, तो उसे भी उत्तर प्रदेश में अपना परिसर खोलने का अधिकार मिलेगा।
यह पहल छात्रों के लिए बड़ा अवसर है, क्योंकि अब उन्हें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और वे अपने गृह राज्य में ही विश्वस्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। नए विश्वविद्यालयों और विदेशी परिसरों से छात्रों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और शोध के अवसर भी उत्पन्न होंगे।
इन बदलावों के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 में संशोधन किया गया है, जिसमें विद्या विश्वविद्यालय मेरठ, विवेक विश्वविद्यालय बिजनौर और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव के नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस पहल से न केवल शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
इन सुधारों को लागू करने के लिए राज्यपाल ने 14 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (नौवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 जारी किया था, जिसे अब विधानसभा ने स्वीकृति दे दी है।