जौनपुर: दहेज हत्या मामले में पति, सास और देवर को 10 वर्ष की कैद

रिपोर्ट: राजकुमार बेनवंशी
जौनपुर। चार साल पहले दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अपर्णा देव की अदालत ने मृतका के पति, सास और देवर को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास और 6000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, वादी सिकंदर निवासी ग्राम राजेपुर, थाना जलालपुर ने चंदवक थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बहन मनीषा की शादी 19 नवंबर 2020 को रामविलास निषाद निवासी चंदेपुर थाना चंदवक से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी में पर्याप्त दहेज और उपहार भी दिए गए थे, लेकिन विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष एक लाख रुपये नकद की मांग को लेकर मनीषा को प्रताड़ित कर रहे थे।
शादी के डेढ़ साल बाद 15 जून 2021 को वादी को सूचना मिली कि मनीषा की हालत गंभीर है। जब वे ससुराल पहुंचे तो मनीषा की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप था कि मनीषा की गला दबाकर हत्या कर दी गई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान और दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर अदालत ने आरोपी रामविलास, मुन्नी देवी और विकास को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।