वाराणसी में अवैध निर्माण पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर
सामनेघाट पुल के नीचे बने 1200 वर्गफुट के टिनशेड निर्माण को ध्वस्त किया गया

नीरज सिंह, वाराणसी
वाराणसी, 18 जुलाई 2025। वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने शहर में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में जोन-4 के अंतर्गत वार्ड-नगवॉ/भेलूपुर क्षेत्र में सामनेघाट पुल के नीचे बनाए गए एक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
यह निर्माण प्रदीप यादव पुत्र लक्ष्मण प्रसाद व अन्य द्वारा वैष्णवी इंटरप्राइजेज, वार्ड-नगवॉ, जिला-वाराणसी में किया गया था। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 1200 वर्गफुट के क्षेत्र में भूतल पर टिनशेड लगाकर निर्माण किया गया, जो HFL (हाई फ्लड लेवल) 200 मीटर की सीमा के भीतर आता है। यह स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन था।
प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने पहले उक्त निर्माण पर नोटिस चस्पा किया और फिर भवन को सील कर पुलिस की अभिरक्षा में सौंपा। लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा सील तोड़कर दोबारा निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। इस उल्लंघन के बाद 25 नवम्बर 2024 को फिर से सीलिंग की कार्रवाई की गई और उसी दिन ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित किया गया।
आज, 18 जुलाई 2025 को उक्त आदेश के अनुपालन में वाराणसी विकास प्राधिकरण ने निर्माण स्थल पर बुलडोजर चलाकर पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
ध्वस्तीकरण कार्यवाही के दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन टीम के अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
प्राधिकरण की चेतावनी – बिना स्वीकृति निर्माण न करें
उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि केवल ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें और किसी भी निर्माण से पहले मानचित्र की स्वीकृति अवश्य लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रेस-विज्ञप्ति
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी