हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी को भेलूपुर थानाध्यक्ष ने बताया फर्जी

नीरज सिंह

~ हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी को भेलूपुर थानाध्यक्ष ने बताया फर्जी

~ कोर्ट की यथास्थिति आदेश के बावजूद थानाध्यक्ष के सह पर जारी है अवैध निर्माण

~ पुलिस कमिश्नर के आदेश को भी थानाध्यक्ष ने किया दरकिनार

 

वाराणसी: योगी सरकार की भूमाफियाओं को चेतावनी के बावजूद भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे का मामला प्रकाश में आया है। वाराणसी न्यायालय के यथास्थिति आदेश के बाद एवं उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा यथास्थिति आदेश के बावजूद वाराणसी के भेलूपुर एसएचओ ने उक्त आदेश के कॉपी को ही फर्जी करार दे दिया गया।

ज्ञात हो कि वाराणसी के बजरडीहा चौकी अंतर्गत आने वाले मौजा पटिया की आराजी नम्बर 10/1 एवं 27/2 की भूमि पर न्यायालय के आदेश को अनदेखा करते हुए भेलूपुर थानाध्यक्ष की आपसी साठ-गांठ से रामजी, प्रमिला देवी, सुनील और उनके रिश्तेदार आशीष ने मिलकर शिकायकर्ता रेनू सिंह, पत्नी डॉ संजय सिंह एवं डॉ विनोद कुमार राय पुत्र स्व०सत्यनारायण राय को थानाध्यक्ष द्वारा उक्त मामले को छोड़ने की धमकी दी गई।

उक्त मामले को लेकर रेनू सिंह ने बताया कि उक्त भूमि पर विवाद पहले से चल रहा है, जिसे लेकर वाराणसी न्यायालय द्वारा एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था लेकिन दबंग रामजी एवं अन्य लोगों द्वारा गिरोह बनाकर उक्त भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास किया जाने लगा, इस मामले को लेकर जब सभी साक्ष्यों समेत पुलिस आयुक्त वाराणसी से मुलाकात की गई तो उन्होंने भी माननीय न्यायालय के आदेश का पालन के लिए थानाध्यक्ष भेलूपुर को लिखा लेकिन जब आज 25 जुलाई 2024 को उक्त भूमि पर अवैध निर्माण विपक्षियों द्वारा शुरू किया गया तो तत्काल थानाध्यक्ष भेलूपुर से हम लोग मिलने पहुंचे और आदेश की सभी प्रतियां उन्हें दिखाई लेकिन भेलूपुर थानाध्यक्ष ने हमारे द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों को फर्जी करार दिया और काम रुकवाने से मना कर दिया। इससे पूर्व भी हम लोगों ने कई शिकायत पत्र चौकी इंचार्ज बजरडीहा एवं थानाध्यक्ष भेलूपुर को दिया लेकिन उन्होंने हमारी एक नही सुनी।

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