RTE के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश के लिए आवेदन 20 से प्रारम्भ, जाने क्या है प्रक्रिया

RTE एक्ट 2009: निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु सूचना जारी

नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12-1-ग के अंतर्गत अलाभित एवं दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों की प्री प्राइमरी एवं कक्षा एक में नि:शुल्क प्रवेश दिए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगी, जो भी अभिभावक अपने बच्चो को आरटीई के द्वारा दाखिला दिलाना चाहते है वो अपने बच्चो को आरटीई के ऑनलाइन फार्म भरने की तैयारी कर ले।

शुरू हो रही व्यवस्था के अनुसार प्रथम चरण में आवेदन की अंतिम तिथि 24 फ़रवरी निर्धारित की गयी है. आवेदन हेतु जारी किये गये पोर्टल: http:www.rte25.upsdc.gov.in/

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फार्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज

◆बच्चे की 1 अप्रैल 2024 को आयु सीमा 3 वर्ष से कम नही और 7 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

◆ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

◆ बच्चे के अभिभावक का दुर्बल वर्ग को 1 लाख वार्षिक से कम का आय प्रमाण पत्र व अलाभित वर्ग को जाति प्रमाण पत्र

◆अभिभावक का आधार कार्ड

◆इन दस्तावेज के साथ नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर फार्म भरवाएं…

◆ अधिक जानकारी के लिए खंड शिक्षा अधिकारी अथवा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें

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